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छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला दुर्ग के बैनर तले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर,  सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर,  संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को जिलाधीश दुर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के माध्यम से 02 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम, आनलाईन अवकाज नियम में संशोधन करने व शिक्षक एलबी संवर्ग के मुख्य मांगों के संबंध में सौंपा गया ज्ञापन।

दुर्ग 22 अगस्त 2024 / छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला दुर्ग के बैनर तले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर,  सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर,  संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ को जिलाधीश दुर्ग, जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के माध्यम से 02 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम, आनलाईन अवकाज नियम में संशोधन करने व शिक्षक एलबी संवर्ग के मुख्य मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। जिसके अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन युक्तियुक्तकरण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी संदर्भित निर्देश शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रहित, शिक्षक व पालक हितों के प्रतिकूल है, अतः रकूल शिक्षा विभाग द्वारा 02 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित सुझाव / मांग तथा विसंगति पूर्ण आनलाईन अवकाश में सुधार व शिक्षक एलबी संवर्ग के मुख्य मांगों के संबंध में मांग पत्र प्रस्तुत है।


युक्तियुक्तकरण :-
1. प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, प्रधान पाठक (प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक) के पदों पर पहले पदोन्नति किया जाये।
2. 2008 के सेटअप में पूर्व माध्यमिक शाला में जिसमें न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रशानपाठक एवं चार शिक्षक पदस्थ करने का नियम बनाया गया था, और इसी केआधार पर भर्ती व पदोन्नति विभाग द्वारा की गयी है, एक पद घटाने से एक शिक्षक तो स्वमेव अतिशेष हो जायेंगे, यह नियम व्यवहारिक नहीं है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है, अतः 02 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विदधार्थी संख्या पर भी एक प्रधान पाठक एवं चार शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जावे।
3. 2008 के सेटअप में प्राथमिक शाला में न्यूनतम छात्र संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं दो सहायक शिक्षक का पद स्वीकृत किया गयाा था, वर्तमान में एक पद कम कर दिया गया है। यह व्यवहारिक नहीं है, तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लंघन है, अतः 02 अगस्त 2024 के युक्तियुक्तकरण नियम में न्यूनतम विवधार्थी संख्या पर एक प्रधान पाठक एवं दो सहायक शिक्षक का सेटअप स्वीकृत किया जावे।
4. प्रधान पाठक का पद समाप्त करने वाला इस युक्तियुक्तकरण नियम से सहायक शिक्षक व शिक्षक की पदोन्नति 50 प्रतिशत तक कम होगी, इससे शिक्षकों के पदोन्नति के अवसर कम होंगे जो पूर्णतः अनुचित है।
5. प्रत्येक प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला का स्वतंत्र अस्तित्व हो जिसके नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था के लिए स्वतंत्र प्रधान पाठक जरूरी है, इससे सहायक शिक्षक व शिक्षकों को पदोन्नति भी मिलेगी।
6. बालवाड़ी संचालित शालाओं में बालवाड़ी 1 व प्राथमिक 5 कुल 6 कक्षाओं के संचालन हेतु न्यूनतम संख्या में भी 1 अतिरिक्त सहायक शिक्षक दिया जाये।
7. 02 अगस्त 2024 को जारी युक्तियुक्तकरण नियम से शाला में पदों की संख्या कम किया गया है इससे नई भर्ती नहीं होने से प्रशिक्षित बेरोजगारों के साथ भी अन्याय होगा।
8. स्वामी आत्मानंद शालाओं में प्रतिनियुक्ति के शिक्षकों व शालाओं पर नियम की प्रभावशीलता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है।
9. युक्तियुक्तकरण से उच्चतर विद्यालय में काम का बोझ बढ़ जायेगा जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन सही तरीके से नहीं हो पायेगा। इस पूरी प्रक्रिया में समय / शासकीय संपत्तियों (रिक्त भवन जो खंडहर हो सकता है) एवं छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात होगा।

10. एक ही परिसर में उच्चतर विद्यालय में निचले शाला को मर्ज करना स्वतंत्र शाला के नियंत्रण व शिक्षण व्यवस्था पर विपरित असर डालेगा।
11. प्राथमिक शाला व माध्यमिक शाला में न्यूनतम शिक्षक संख्या घटाया गया है इससे इन शालाओं के शिक्षण स्तर में गिरावट आएगा।
12. बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में संचालित पोटा कैबिन में विभागीय सेटअप स्वीकृत किया जाये।
13. युक्तियुक्तकरण की संपूर्ण प्रक्रिया सार्वजनिक की जावे तथा दावा आपत्ति करने व उसके निराकरण का समुचित अवसर प्रदान किया जावे।
14. स्कूल शिक्षा विभाग भविष्य में भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में एकतरफा आदेश निर्देश जारी करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर सर्वसम्मत व प्रभावी कदम उठाए।
15. आनलाईन अवकाश..
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एजुपोर्टल में ऑनलाईन अवकाश के संबंध में नियम बनाया गया है वह विसंगतिपूर्ण है, जिससे निम्नानुसार सुधार किया जावे …
1. मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश लेने के एक सप्ताह के अंदर एजुपोर्टल में ऑनलाईन एंट्री का ऑप्शन दिया जावे।
2. आकस्मिक अवकाश व एच्छिक अवकाश को ऑफलाईन आवेदन देने की प्रक्रिया को यथावत रखा जावे।
शिक्षक एलबी संवर्ग का एक सूत्रीय मांग –
पूर्व सेवा की गणना कर प्रथम नियुक्ति तिथि से सही वेतन का निर्धारण कर सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान का निर्धारण कर, पुरानी पेंशन निर्धारित करें एवं कुल 20 वर्ष की पूर्ण सेवा में पुरानी पेंशन प्रदान किया जावे।
ज्ञापन सौंपने वालों में कृष्णा वर्मा जिला संयोजक, दुर्ग, संजीव मानिकपुरी जिला संयोजक, दुर्ग, चन्द्रशेखर तिवारी जिला संयोजक, दुर्ग, शत्रुधन साहू जिला संयोजक, दुर्ग किशन देशमुख, विकास राजपूत, ओमप्रकाश पाण्डेय, मदन साटकर, सरस्वती गिरिया, धनराज सिंह डाहरे, घनश्याम देवांगन, कृष्णादास चतुर्वेदी, युवराज साहू, विजय बेलचंदन, अशोक देशमुख, कमल वैष्णव, महेश चन्द्राकर, जयंत यादव, राजेश चंद्राकर, गोवर्धन चंद्रवंशी, चन्द्रहास साहू, चंपा नानक,विनोद, पुष्पांजली देशमुख, सरस्वती देवांगन, रितु मिश्रा ,सुनीत शाह, तामेश्वर देशमुख, होमत सुधाकर ,अमिता हरमुख,टामिन वर्मा,नारद साहू,पंचराम देवांगन, मंसाराम लहरे, प्रताप धनकर, तिलक सेन, मनीष साहू, लोमनसिंह ठाकुर।

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