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भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायालय में सुनवाई होगी। आज विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड की अवधि हो रही है खत्म ।

बलौदा बाजार 11 नवम्बर / छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की न्यायालय में सुनवाई होगी। आज विधायक देवेंद्र यादव की रिमांड की अवधि खत्म हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस चार्ज शीट पेश करने के लिए अभी और समय मांग सकती है।

अब आगे देखना होगा कि हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस चार्ज शीट पेश करती है या नहीं। अगर न्यायिक रिमांड आगे बढ़ती है तो देवेंद्र यादव की मुश्किलें और बढ़ सकती है उन्हें कुछ दिन और जेल में रहना पड़ सकता है।

17 अगस्त से है जेल में बंद
देवेंद्र यादव की 17 अगस्त को भिलाई से गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ रही है। वे रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं। पुलिस का तर्क है कि, विधायक का मोबाइल जमा नहीं होने के चलते केस के प्रोग्रेस में देरी हो रही है। जिस पर देवेंद्र के वकील ने कहा कि, मोबाइल जमा कर दिया गया था। डीवीआर कॉपी करने के बाद पुलिस ने वापस लौटाया।

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देवेंद्र पर भीड़ को उकसाने का आरोप
विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुई है। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है। इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को बयान लेना है, तो उनके पास और लेकर जाए। हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार जाकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की थी।

पुलिस के पास हैं पर्याप्त सबूत और गवाह
वहीं, बलौदाबाजार पुलिस के एक उच्चाधिकारी की माने तो पुलिस के पास विधायक देवेंद्र यादव के खिलाफ गवाह हैं और कुछ लोगों के बयान हैं। इसके अलावा पुलिस के पास कुछ वीडियो भी हैं। जिसको आधार बनाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है।

3 मामलों की एक साथ चल रही है जांच
देवेंद्र यादव के खिलाफ बलौदाबाजार हिंसा का पहला मामला जांच में नहीं है, उनके खिलाफ कोयला घोटाला और कथित MMS मामले की भी जांच चल रही है। कुछ दिन पहले भिलाई नगर पुलिस ने भी उन्हें नोटिस जारी कर फोटो वीडियो के लिए थाने बुलाया था। देवेंद्र वहां भी दोबारा बयान दर्ज कराने नहीं गए। उन्होंने कहा कि, वह थाने जाकर अपना बयान एक बार दे दिए हैं। लिखित में भी दिया है कि, जांच में जो भी आगे पूछताछ या जानकारी चाहिए, उनके कार्यालय में आकर ले लें।

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