
जामुल सीमेन्ट वर्क्स के संपूर्ण क्षेत्र संरक्षित घोषित
सी,.जी. प्रतिमान न्यूज : ( पन्ना लाल यादव )
दुर्ग 21 मार्च / कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा- 26(1) (2) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार जामुल सीमेन्ट वर्क्स जिला दुर्ग की संपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा।
यह आदेश जारी तिथि 17 मार्च 2025 से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा।
इस आदेश में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकतानुसर परिवर्तन किया जा सकेगा।

