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आसाराम बापू को मिली जमानत: राजस्थान हाईकोर्ट ने इलाज के लिए दी राहत

सीजी प्रतिमान न्यूज:

यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए छह महीने की अस्थायी जमानत मंजूर की है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने सुनाया।

इलाज के लिए जरूरी बताई गई जमानत

सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत और अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने दलीलें पेश कीं। अदालत ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद माना कि आसाराम की उम्र और खराब स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उनका चिकित्सा उपचार जेल के बाहर होना जरूरी है।

बिना कस्टडी मिलेगी राहत

लगभग 12 वर्षों से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद आसाराम को अदालत ने बिना किसी निगरानी कस्टडी के छह महीने की जमानत दी है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह राहत सिर्फ इलाज की अवधि तक सीमित रहेगी।

जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं

आसाराम को नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के अपराध में दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद वे उपचार के लिए जेल से बाहर रह सकेंगे, लेकिन राहत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें फिर से जेल लौटना होगा।

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