Sunday, May 10, 2026
35.1 C
Delhi
Sunday, May 10, 2026
spot_img
HomeBlogपंचायत एवं नगरीय निकाय उप चुनावों की घोषणा : निर्वाचन आयोग ने जारी...

पंचायत एवं नगरीय निकाय उप चुनावों की घोषणा : निर्वाचन आयोग ने जारी किया आदेश, 1 जून को होगी वोटिंग

chhattisgarh nirvachan aayog

छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वोचन आयोग ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों और पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव जून के पहले सप्ताह में संपन्न होंगे।

रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों के उप चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। 1 जून को मतदान और 4 जून को परिणामों की घोषणा होगी।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 8 मई को राज्य के नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन की प्रक्रिया 11 मई से शुरू होकर 4 जून को संपन्न होगी।

5 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए होगा चुनाव 
नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के 5 पद और वार्ड पार्षदों के 77 पद, कुल 82 पदों और त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्यों के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 पद समेत कुल 1228 रिक्त पदों की पूर्ति होनी है। इसके लिए नाम निर्देशन पत्र 11 मई से 18 मई तक प्राप्त किये जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 19 मई को होगी तथा 21 मई तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। 

1 जून को वोटिंग, 4 को नतीजे 
नगरीय निकायों के लिए वोटिंग 1 जून और परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। पंचायतों के लिए मतदान और मतगणना 1 जून को की जाएगी। सारणीकरण एवं परिणामों की घोषणा 4 जून को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के एवं पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।

नगरीय निकायों के चुनाव दलीय आधार पर होंगे
नगरीय निकायों के निर्वाचन दलीय आधार पर ई. व्ही.एम. (मतदान मशीनों) से तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर मतपेटी के माध्यम से कराए जाएंगें। सभी नगरीय निकायों में मतदान प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक तथा त्रिस्तरीय पंचायतों में मतदान प्रातः 7.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक होगा। मतदान के समय मतदाताओं के पहचान को सुगम बनाने के लिए आयोग द्वारा 18 पहचान पत्र निर्धारित किए गए है जिसमें से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की अनुमति दी जा सकेगी।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular