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ट्रेन में प्लेन वाला रूल…, एक्स्ट्रा लगेज पर अब देना होगा अधिक भुगतान, रेल मंत्री ने लोकसभा में दी जानकारी …

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव

सी.जी. प्रतिमान न्यूज़ : नईदिल्ली 19 दिसंबर/ ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अहम खबर है। अब रेल यात्रा के दौरान तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि बैगेज नियमों को लेकर सख्ती की जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे हवाई यात्रा में लागू होती है।

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रेन में तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर शुल्क लिया जाएगा। यह जानकारी उन्होंने सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। इस सवाल के जवाब में रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज पर शुल्क देने की बात कही है।

क्लास के अनुसार सामान ले जाने की सीमा

संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार—

सेकंड क्लास :

यात्री बिना शुल्क अधिकतम 35 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा।

स्लीपर क्लास :

यात्रियों को 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जाने की छूट है। निर्धारित शुल्क देकर 80 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है।

एसी 3 टियर और चेयर कार:

इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्री अधिकतम 40 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकते हैं, और यही अंतिम सीमा तय की गई है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों को यात्रा से पहले अपने सामान की योजना बनानी होगी, ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके।

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