रायपुर 2 जनवरी / नए वर्ष के शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र को बहु चर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत, ईडी और ई ओ डब्ल्यू के मामले में सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल की सुनवाई को स्वीकार कर ली गई है l
वे लगभग 168 दिन बाद जेल से बाहर आयेंगे.
जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी
उल्लेखनीय है कि 18 जुलाई 2025 की सुबह ईडी ने भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमारी की थी। इसी दौरान चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्त हैं।
इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दुर्ग जिला ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने कहा की सत्य की जीत हुई l एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र भाई चैतन्य बघेल को आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गई है l
यह न्याय, सत्य और विश्वास की जीत है सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहींl








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