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थाना जामुल में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज

जामुल / दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में एक बेजुबान कुत्ते को बेरहमी से मारने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह घटना एमपीईबी चौक जामुल में सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
मिली जानकारी के अनुसार, 1 मार्च 2026 की रात करीब 3:30 बजे गली के एक कुत्ते को दो व्यक्तियों द्वारा गंभीर रूप से पीटने की सूचना मिली थी। प्रार्थी मदन साहू ने थाना जामुल पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें मुर्तुजा अली और राहुल मारकण्डे पर कुत्ते को मारकर उसकी मौत करने का आरोप लगाया गया।
रिपोर्ट के आधार पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 136/2026 धारा 325, 3(5) बीएनएस तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना स्वीकार कर ली।
आरोपियों के खिलाफ धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत अलग से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया जारी है।
घटना स्थल: एमपीईबी चौक, जामुल, जिला दुर्ग
आरोपी:
मुर्तुजा अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड 01 जामुल
राहुल मारकण्डे, उम्र 23 वर्ष, निवासी साईं मंदिर के पास, जामुल,
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि महफूज खान, आरक्षक महात्मा साहू, अतुल सिंह, तोषण चन्द्राकर, चंदन सिंह और पी. संतोष की विशेष भूमिका रही।

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