
सी.जी.प्रतिमान न्यूज़ : भिलाई / विधानसभा में वैशालीनगर विधायक ने उठाया जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रबंधन के अवैध निर्माण का मुद्दा, अहिवारा नगर पालिका प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना निर्माण कार्य का । वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा सत्र में प्रदेश में औद्योगिक घरानों द्वारा की जा रही नियमों की अनदेखी और प्रशासनिक मिलीभगत को लेकर मुद्दा उठाते हुए साल पूछे। उनके ध्यानाकर्षण पर सरकार द्वारा दिए गए जवाब ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दुर्ग जिला अंतर्गत मलपुरी खुर्द स्थित जेके लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड ने बिना वैधानिक भवन अनुज्ञा प्राप्त किए ही अहिवारा नगर पालिका क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया है।
विधानसभा में विधायक सेन के सवाल का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने स्वीकार किया कि जेके लक्ष्मी सीमेंट ने नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और संबंधित निकाय से अनिवार्य भवन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की है। नियमानुसार, बिना भवन अनुज्ञा के किसी भी प्रकार का स्थायी निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है।
विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा में बताया कि किसी भी औद्योगिक समूह द्वारा बिना अनुमति के निर्माण कार्य पूर्ण कर लेना सीधे तौर पर शासन के नियमों को चुनौती देना है। उन्होंने इस धांधली से राज्य शासन को होने वाली राजस्व हानि का मुद्दा उठाया। हालांकि प्रशासन ने वर्तमान में राजस्व हानि की गणना करने में असमर्थता जताई है। इससे स्पष्ट है कि अनुमति प्रक्रिया का पालन न करने से पालिका व शासन को बड़े शुल्क का नुकसान हुआ है।
नगर पालिका परिषद अहिवारा द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। सीएमओ अंकुर पाण्डेय का कहना है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों से इसमें मार्गदर्शन मांगा है व उनके निर्देश पर आगे नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी l
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से यह के प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है उससे उनकी कंपनी में शेयर के रूप में लगे लाखों लोगों की मेहनत की कमाई भी बर्बाद हो रही है l








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