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दुर्ग – भिलाई में दीपावली से पहले पटाखा दुकानों पर बड़ी सख्ती, प्रशासन अलर्ट मोड में ! पटाखा दुकानों पर टिन शेड अनिवार्य, प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन..

सीजी प्रतिमान न्यूज : दुर्ग / भिलाई में दीपावली से पहले पटाखा दुकानों पर बड़ी सख्ती, प्रशासन अलर्ट मोड में!
दीपावली नजदीक आते ही दुर्ग और भिलाई में सुरक्षा को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। पटाखों की बिक्री के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए पुलिस, अग्निशमन और SDRF ने मिलकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है।

बांस और कपड़े से बनी दुकानों पर रोक, सिर्फ टिन शेड की होगी अनुमति
नए आदेश के मुताबिक, अब पटाखा दुकानों का निर्माण बांस, बल्ली या कपड़े से नहीं किया जा सकेगा। सभी दुकानें सिर्फ टिन शेड जैसी अग्निरोधी सामग्री से ही बनाई जाएंगी। जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि यह कदम आगजनी की घटनाओं से बचने के लिए उठाया गया है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है।

दीपावली 2025: दुर्ग-भिलाई में पटाखा दुकानों पर टिन शेड अनिवार्य, प्रशासन ने जारी की सख्त गाइडलाइन

नियमों की खुलेआम अनदेखी, पावर हाउस और दुर्ग में नियमों का उल्लंघन
स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, पावर हाउस एरिया और दुर्ग में कुछ दुकानें अब भी बांस-बल्लियों से बन रही हैं। दुकानों के बीच सुरक्षित दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है।
ऐसे में प्रशासन की गाइडलाइन का जमीनी असर नज़र नहीं आ रहा।

पुलिस की बैठक में सख्त निर्देश, लाइसेंस और स्टॉक पर निगरानी
सोमवार को दुर्ग पुलिस ने पटाखा व्यापारियों की बैठक बुलाई। SSP विजय अग्रवाल के निर्देश पर हुई इस मीटिंग में सभी दुकानदारों को लाइसेंस रखने और स्टॉक लिमिट से अधिक पटाखे न रखने की सख्त हिदायत दी गई।

CCTV और सुरक्षा उपाय अनिवार्य
हर दुकान में CCTV कैमरा लगाना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही ट्रांसफॉर्मर और खुले बिजली तारों से दूरी बनाए रखने, सभी वायरिंग की टेपिंग सही करने के निर्देश दिए गए हैं।

सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार, अब सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। साथ ही हर दुकानदार को नजदीकी थाना और कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर रखना जरूरी है।

दुकानों में अग्निशमन यंत्र और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए
प्रत्येक दुकान में 5 किलो का DCP फायर एक्सटिंगuisher, 200 लीटर पानी से भरे ड्रम और बाल्टियां अनिवार्य होंगी। दुकानों के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी जरूरी है।
इसके अलावा दुकानों के सामने वाहन पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

खुली बत्ती, लैंप और ट्रांसफार्मर के पास दुकानें प्रतिबंधित
तेल का लैंप, गैस लैम्प और खुली बिजली बत्तियों का उपयोग पूरी तरह से बैन है। हर विद्युत सर्किट में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर होना अनिवार्य है।कोई भी दुकान ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन लाइन के पास नहीं लगेगी।

नागरिकों से अपील – गुणवत्ता वाले पटाखे खरीदें, खुले में जलाएं
SDRF ने आम जनता से अपील की है कि वे सिर्फ लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों से ही पटाखे खरीदें और खुले मैदानों में ही उन्हें जलाएं।सिंथेटिक कपड़े से बचें और कभी भी न जला पटाखे को दोबारा न जलाएं।

नियम तोड़े तो होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान नियमों की अनदेखी पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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